PM Kisan Yojana: इस योजना के लिए ये किसान नहीं है एलिजिबल, जानिए इस बार अकाउंट में क्यों नहीं आएगा पैसा
PM kisan yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) के तहत किसानों की उनकी 11वीं किश्त मई के महीने में रिलीज की जा सकती है. इसके तहत किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे.
PM kisan yojana: अगर आप किसान है, तो आपके लिए जरूरी खबर है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) के तहत किसानों की उनकी 11वीं किश्त मई के महीने में रिलीज की जा सकती है. इसके तहत किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. (Farmers Monthly Installment) बता दें सरकार की तरफ से इस योजना का फायदा केवल उन किसानों को मिलता है, जो कि एक तय आय सीमा से कम है. ऐसे में अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा.
सरकार ने सख्त किए नियम
ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार (Central Governmet) की तरफ से अपात्र (Non- Eligible) किसानों के अकाउंट में 4,350 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की थी. गौरतलब है कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को ऐसे किसानों की पहचान करनी होती है जो इस योजना के अंतर्गत फायदा लेने के लिए एलिजिबल हैं या जो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है. ऐसे में इस बार सरकार केवल उन्ही किसानों के अकाउंट में पैसा डालेगी, जो कि सरकार के नियमो के अंतर्गत पात्र बन पाते हैं.
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एलिजिबिलीटी की अहम शर्तें
पीएम किसान योजना की इस पात्रता को लेकर कुछ विशेष नियम है जो कि इस प्रकार है. संस्थागत भूमिधारक वह किसान जिनके पास सरकारी खेत, किसी ट्रस्ट के खेत व सहकारी खेत आदि हों वह इस योजना से बाहर होते हैं. इसके अलावा ऐसे किसान परिवार जिनके घर में पहले या वर्तमान में किसी शख्स के पास संवैधानिक पद हो. सांसद व विधायक भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं. राज्य विधान परिषद सदस्यों के परिवार, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष इस योजना के पात्र नहीं होते हैं.
इसी तरह केंद्र या राज्य सरकारों, कार्यालयों और विभागों के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी पात्र नहीं होते हैं. वहीं केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संबद्ध कार्यालयों या केंद्र के तहत स्वायत्त संस्थानों के वर्तमान या पूर्व अधिकारी, स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी भी इिस योजना से वंचित रह जाते हैं. हालांकि, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी या समूह डी कर्मचारियों इस योजना का गिस्सा हो सकते हैं.
वे पेंशनभोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं. जिन्होंने पिछले आकलन वर्षों में आयकर का भुगतान किया है. अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट व अन्य पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति भी इस योजना का हिस्सा नहीं हो सकते हैं. ऐसे में यदि आप ऐसे किसी किसान परिवार से जुड़े हैं तो आपके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आने वाला है.
02:46 PM IST